असम(Assam) के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद से सीएम हिमंता बिस्वा सरमा(Himanta Biswa Sarma) जनता के हित में एक के बाद एक नया कानून लेकर आ रहे है। अब उन्होंने राज्य में मवेशियों की सुरक्षा और बीफ(Beef) की बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए एक नया कानून लाने की कवायद शुरू कर दी है। इससे निर्धारित स्थान के अलावा अन्य जगहों पर बीफ की बिक्री पर रोक लगेंगी। आपको बता दें कि इससे पहले सीएम हिमंता बिस्वा सरमा राज्य में जनसंख्या नियंत्रण कानून, गौ-रक्षा कानून और लव-जि हाद से जुड़े कानून पहले ही ला चुके है।
विधानसभा में पेश किया विधेयक
राज्य में बीफ(Beef) की बिक्री को नियंत्रित करने के लिए CM हिमंता ने विधानसभा में ‘असम मवेशी संरक्षण विधेयक, 2021’ पेश किया। विधेयक पेश करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि इस विधेयक का उद्देश्य क्या है। उन्होंने कहा-“नए कानून का उद्देश्य सक्षम अधिकारियों द्वारा निर्धारित स्थानों के अलावा अन्य स्थानों पर बीफ की बिक्री और खरीद पर अंकुश लगाना है।”
गैर जमानती अप’ राध होगा बीफ की बिक्री और खरीद
असम विधानसभा में 12 जुलाई को मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने ‘मवेशी संरक्षण विधेयक, ‘असम मवेशी संरक्षण विधेयक, 2021′ पेश किया। विधेयक पेश करते हुए उन्होंने बताया कि निर्धारित स्थानों के अलावा अन्य जगहों पर बीफ की बिक्री और खरीद पर रोक लगाना ही इस विधेयक का उद्देश्य है। नियम का उल्लंघन करने पर जमानत नहीं मिलेगी। कानून का उल्लंघन गैर जमानती अप’ राध होगा।
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बिना कागज के मवेशियों को एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते
नए प्रस्तावित कानून असम मवेशी संरक्षण विधेयक, 2021′ के तहत उचित कागजात के अभाव में मवेशियों को एक जिले से दूसरे जिले में ले जाने और अन्य जगहों पर बीफ की बिक्री और खरीद को अवैध बनाने का प्रस्ताव है। इस कानून के तहत दो’षी पाये जाने पर कम से कम 3 साल और अधिकतम 8 साल तक हवालात की हवा खानी पड़ सकती है। 3 लाख से 5 लाख तक का जुर्माना या दोंनो हो सकता है। दूसरी बार भी इसी अप’ राध में दोषी पाये जाने पर सजा डबल हो जाएंगी।