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Thursday, July 25, 2024

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पुलिस गिरफ्तार करने आए तो ये हैं आपके 6 अधिकार, चाहकर भी पुलिस आप पर नहीं उठा सकती हाथ!

कई बार हमें ऐसा देखने को मिलता है कि पुलिस किसी बेगुनाह व्यक्ति को अ पराधिक मामले में पकड़ कर ले जाती है। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ हो जाए तो हम आपको बता रहे हैं कि आपको उस अवस्था में क्या करना है।आपके पास क्या-क्या कानूनी अधिकार है। पुलिस का नाम सुनते ही कुछ लोगों के दिल की धड़कने बढ़ जाती है। अगर आपने सचमुच में किसी प्रकार का कोई आप राधिक कार्य नहीं किया है तो आपको ड रने की कतई भी आवश्यकता नहीं है।

कानून के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को कुछ अधिकार दिए गए हैं। यदि किसी इंसान को पुलिस गि रफ्तार करती है या फिर करने आती है तो भारतीय कानून व्यवस्था में ऐसे व्यक्ति के लिए कुछ अधिकार दिए गए हैं। पुलिस कभी भी इन अधिकारों को देने से किसी को मना नहीं कर सकती। आज हम आपको ऐसे ही 6 अधिकारों के बारे में बता रहे हैं, जिनका इस्तेमाल व्यक्ति गि रफ्तार होने के बाद कर सकता है।

भारतीय कानून के तहत दिए गए कुछ अधिकार

1. सबसे पहले तो जो पुलिस वाले आपको गिर फ्तार करने आये है। उनकी यूनिफॉर्म पर नेम प्लेट होना जरूरी है।
2. गिर फ्तार करने से पहले हर व्यक्ति को अपनी गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है।
3. अगर किसी जमानती अप राध में किसी व्यक्ति की गिर फ्तारी हुई है। तो उसे जमानत पर छोड़े जाने के बारे में जानकारी देना जरूरी है।
4. गिर फ्तारी के समय पुलिस द्वारा तैयार किये गए मेमोरेंडम पर गिर फ्तार किये गए व्यक्ति का हस्ताक्षर करवाना जरूरी है।
5. जिस व्यक्ति को पुलिस ने गिर फ्तार किया है, उसे उसकी इच्छा के अनुसार व्यक्ति से मिलने का अधिकार है।
6. किसी भी मामले में एक महिला की गिर फ्तारी सिर्फ महिला पुलिसकर्मी ही कर सकती है।

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हर भारतीय को पता होना चाहिए ये अधिकार

1 . अगर आप ड्रिंक करके ड्राइव करते पकड़े जाते हैं और आपके 100ml ब्लड में अल्कोहल का लेवल 30mg से ज्यादा है तो बिना वारंट के आपकी गिर फ्तारी संभव है।
2. कोई भी पुलिसकर्मी आपकी FIR लिखने से इंकार नहीं कर सकता। अगर कोई ऐसा करते पाया जाता है, तो उसे 6 महीने से 1 साल तक की सजा हो सकती है।
3. किसी भी होटल में आपको फ्री में पानी पीने और वाशरूम का इस्तेमाल करने से आपको कोई रोक नहीं सकता है।
4. कोई भी इंसान अविवाहित लड़की या विधवा महिला से उसकी सहमती से शारीरिक सम्बन्ध बना सकता है।
5. बालिक लड़के और लड़की अपनी मर्जी से लिव इन रिलेशनशिप में कानूनी रूप से रह सकते हैं।
6. दो वयस्क लड़के और लड़की से पैदा हुई संतान गैर कानूनी नहीं है।

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