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Wednesday, July 24, 2024

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Fact Check: गरबा कार्येकर्मों के प्रवेश पास पर 18% GST, कांग्रेस-AAP का दावा

गरबा कार्येकर्मों के प्रवेश पास पर 18% GST लगाने का दवा 

कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने गुजरात के वडोदरा, सूरत और वलसाड जैसे शहरों की सड़कों पर उतरकर राज्य में भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। वे 18% जीएसटी को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, और उनका दावा है कि राज्य सरकार ने नौ दिवसीय नवरात्रि उत्सव के हिस्से के रूप में गुजरात में आयोजित होने वाले गरबा कार्यक्रमों के लिए प्रवेश पास पर ‘इस साल’ लगाया है।

कांग्रेस का दावा  

कांग्रेस ने दवा किया की गुजरात के लोग बहुत गुस्से में हैं। बीजेपी ने हिंदुओं के आशीर्वाद से सरकार बनाई है और अब सरकार गरबा पर टैक्स लगाकर पैसा कमाना चाहती है, गरबा एक हिंदू परंपरा है और गुजरात की पहचान और गौरव है। बीजेपी गरबा पर टैक्स लगाकर गुजरात की पहचान को खत्म करना चाहती है।’

आम आदमी पार्टी का दावा 

आम आदमी पार्टी ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मांग की है कि गरबा पर लगे जीएसटी को हटाया जाए क्योंकि यह आस्था का अपमान है. प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया ने कहा कि गरबा गुजरात की परंपरा है, गुजरात की संस्कृति है और करोड़ों लोगों की आस्था गरबा से जुड़ी है। गुजरात गरबा को देवी का आशीर्वाद लेने के अवसर के रूप में मनाता है। लेकिन बीजेपी सरकार ने गरबा पर भी 18 फीसदी जीएसटी लगा दिया है।

दावा सच या झूठ- फैक्ट चैक 

इस दावे के बाद o news की टीम इसकी असलियत जानने में जुट गई, हमारी टीम इसकी गहराई तक गई, और रिसर्च करने के बाद पाया की ये दवा झूठ है। इस साल गरबा पर राज्य सरकार द्वारा पेश किया गया कोई भी ‘नया’ जीएसटी नहीं है। किसी भी व्यावसायिक आयोजन के लिए 500 रुपये से अधिक कीमत वाले टिकटों पर हमेशा जीएसटी लागू किया गया है। दरअसल, जीएसटी लागू होने से पहले सर्विस टैक्स और वैट लागू करने की मानक प्रथा थी। 

विवरण की पुष्टि किए बिना, कांग्रेस और आप सदस्य राज्य प्रशासन द्वारा इस साल गरबा पर जीएसटी के ‘ताजा’ लागू करने के विरोध में सड़कों पर गरबा कर रहे हैं।

बीजेपी का पलटवार, कहा- कांग्रेस के शासन वाले राज्यों समेत सभी राज्यों में 2017 से चल रहा है टैक्स

गुजरात के शिक्षा मंत्री और राज्य सरकार के प्रवक्ता जीतू वघानी ने झूठी सूचना प्रसारित करके राज्य सरकार की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए विपक्षी दलों पर पलटवार करते हुए कहा, “व्यावसायिक गरबा कार्यक्रमों सहित किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रवेश पर जीएसटी 2017 से लागू है और कांग्रेस द्वारा शासित राज्यों सहित सभी राज्यों द्वारा अनुमोदित किया गया है।” 

उन्होंने कहा, ‘विपक्ष की दिलचस्पी सिर्फ लोगों को भड़काने में है। यह विरोध राजनीति से प्रेरित है क्योंकि 2017 से विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर जीएसटी है। केंद्र ने 2017 में इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की थी और हर राज्य ने इस तरह के कर पर सहमति व्यक्त की थी।

उन्होंने आगे कहा,“यह अधिसूचना प्रत्येक राज्य की सहमति से जारी की गई थी। उसके बाद कांग्रेस शासित राज्यों समेत देश में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। यह जीएसटी प्रवेश शुल्क पर है। यह नया नहीं है। और, आवासीय समितियों द्वारा आयोजित गैर-व्यावसायिक गरबा कार्यक्रमों पर बिल्कुल कोई कर नहीं है।

क्या है गरबा पर जीएसटी लागू होने के पीछे की सच्चाई?

हालांकि, तथ्य यह है कि राज्य सरकार ने गरबा या ऐसे किसी आयोजन पर कोई नया जीएसटी नहीं लगाया है। मूल रूप से, जीएसटी के लागू होने से पहले, ऐसे आयोजनों के प्रवेश द्वार पर सेवा कर 15% की दर से लगाया जाता था यदि प्रति व्यक्ति टिकट की कीमत 500 रुपये से अधिक थी। सेवा कर के अलावा, इस्तेमाल किए गए सामानों पर भी वैट लगाया जाता था। इस तरह के आयोजन के लिए।

विशेष रूप से, जब वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) 1 जुलाई 2017 को सरकार की ‘एक राष्ट्र, एक कर’ नीति के तहत लागू हुआ, तो इसमें 17 बड़े कर और केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए 13 उपकर जैसे वैट, चुंगी, चुंगी, लग्जरी टैक्स, परचेज टैक्स और सेंट्रल टैक्स जैसे कस्टम ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स।

गरबा या ऐसे किसी भी आयोजन के लिए प्रवेश टिकट पर 18% जीएसटी, यदि प्रवेश की कीमत प्रति व्यक्ति 500 ​​रुपये से अधिक है, 1 जनवरी 2018 से लागू है, और इस साल कुछ मीडिया घरानों और विपक्षी दलों द्वारा पेडल किए जाने के रूप में पेश नहीं किया गया है। . उसके बाद से स्थिति जस की तस बनी हुई है।

इसके अतिरिक्त, जीएसटी केवल तभी देय है जब इन आयोजनों के लिए प्रवेश टिकट प्रति व्यक्ति 500 ​​रुपये से अधिक है।विशेष रूप से, जीएसटी केवल उन टिकटों पर लगाया जाता है, जिनकी कीमत पार्टी स्थलों, क्लबों और स्टेडियमों में आयोजित पेशेवर गरबा कार्यक्रमों के लिए 500 रुपये से अधिक है। गरबा आयोजित करने वाली और 500 से कम के निवासियों को टिकट जारी करने वाली आवासीय समितियों पर कर नहीं लगता है।

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