Kanpur : कानपुर में एक दुकानदार पर अपनी दुकान के जरिए इ स्लाम का प्रचार करने का आ रोप लगा है। उसकी दुकान से ग्राहकों को दिए जाने वाले बिल के नीचे ‘इ स्लाम-द ओनली सलूशन’(Islam The Only Solution) लिखा होता था। बिल की ये कॉपी सोशल मीडिया पर वाय रल हुई तो पुलिस सक्रिय हो गई।
दुकानदार के खिला फ कोतवाली थाने में असत्य से धर्म का प्रचार करने की धारा में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने व्यापारी की बिलिंग मशीन ज ब्त कर ली है। मशीन के सॉफ्टवेयर की जांच कराई जाएगी। बुधवार को व्यापारी को थाने बुलाकर पांच घंटे तक पूछताछ की गई। पूछताछ में व्यापारी ने पुलिस को बताया कि व्यापार में घाटा हो रहा था तो बिल के जरिए धर्म प्रचार शुरू कर दिया। मैदा बाजार मेस्टन रोड निवासी मोह म्मद शालिम घर के नीचे ही टेबल कवर और पायदान की दुकान चलाते हैं।
मंगलवार को इनके प्रतिष्ठान से जारी एक बिल सोशल मीडिया पर वाय रल हुआ। इसमें धर्म का प्रचार करने वाली लाइन- ‘इ स्लाम-द ओनली सलूशन’ लिखी थी। पुलिस कमिश्नर ने मामले में संज्ञान लिया और कोतवाली पुलिस को जांच सौंपी। बुधवार को पुलिस ने कोतवाली में शालिम को पांच घंटे तक पूछताछ की।
व्यापार में नुकसान के कारण ऐसा लिखा:
शालिम ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि उसके पिता हसीन के समय से व्यापार चल रहा है। उनके जिंदा रहते हुए व्यापार में बहुत नुकसान हो रहा था। उस दौरान उन्होंने किसी से सम्पर्क कर इससे उबरने का रास्ता पूछा था। तब उन्होंने ही बिल में इस तरह की लाइन लिखने का सुझाव दिया था। कम्प्यूटराइज्ड बिलिंग मशीन में यह लाइन फीड कर दी गई। सन 2017 में पिता जी इस दुनिया को अलविदा कह गए। उसके बाद से यह बिल ग्राहकों को दिया जा रहा था। शालिम ने कहा कि उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह अप राध की श्रेणी में आता है। पुलिस ने पूछताछ के बाद उन्हें थाने पर बैठा लिया। इसके लिए व्यापारी ने लिखित में माफी पत्र भी दिया। पुलिस ने व्यापारी की बिलिंग मशीन को ज ब्त कर लिया है।
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पुराने बिल मंगाए:
कोतवाली पुलिस ने व्यापारी से जांच में सहयोग देने के लिए कहा है। उनसे पुराने बिल मंगवाए गए हैं। जिससे यह साबित हो सके कि बहुत पहले से धार्मिक लाइन के साथ बिल ग्राहकों को दिया जा रहा था। इसके अलावा पुलिस बिलिंग मशीन के सॉफ्टवेयर की भी जांच कराएगी। जिससे यह जानकारी हो सके कि इसमें यह लाइन कब फीड कराई गई थी।
रिपोर्ट दर्ज:
पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने बताया कि व्यापारी के खिला फ आईपीसी(IPC) धारा 505 (2) में रिपोर्ट दर्ज की गई है। धारा के तहत मामले में तीन साल की सजा और जु र्माना है। लिहाजा व्यापारी को थाने से जमा नत देकर छोड़ा जाएगा।