सैफ अली खान की तांडव वेब सीरीज जो कि हाल ही में सुर्खियों में छाई हुई थी! अब उसको लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अमेज़न सेल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड की इंडिया प्रमुख अर्पणा पुरोहित को अग्रिम जमानत देने से मना कर दिया है! न्यायमूर्ति सिद्धार्थ की एकल पीठ ने गुरुवार को अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए उन्होंने आदेश दिया है!
अर्पणा पुरोहित ने धारा 153 (ए) (1) (बी), 295-ए, 505 (1) (बी) 505 (2) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 और 67 और एससी / एसटी अधिनियम की धारा 3 (1) (आर) याचिका अग्रिम जमानत के तहत दायर की गई थी!
दरअसल आवेदक सहित अन्य छह सह-अभियुक्तों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी जिसके अंदर कहा गया था कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम पर एक वेब सीरीज दिखाई जा रही है जिसके अंदर आपत्ति जनक है! यह वेब सीरीज हेड ऑफ इंडिया ओरिजिन के जरिए एक पेड़ मूवी के रूप में अमेज़न के ऊपर दिखाई जा रही है जिसके निर्देशक अली अब्बास जफर है!
इस को लेकर कुछ सवाल भी उठे हैं जैसे कि उत्तर प्रदेश पुलिस की छवि के ऊपर तांडव प्रभाव डालती हैं इसमें दो कलाकारों को शराब का सेवन करते हुए डायल 100 पुलिस वाहन की सवारी करते हुए दिखाया गया है! यही नहीं बल्कि इसके अंदर हिंदू देवी देवताओं के ऊपर भी टिप्पणी की गई है!
वहीं दूसरी ओर तांडव वेब सीरीज में प्रधानमंत्री के पद को भी इस तरीके से चित्रित किया गया है जिससे देश की लोकतांत्रिक प्रणाली पर प्रभाव पड़ सकता है! साथ ही इसके अंदर जाति और समुदाय से संबंधित बातें भी जानबूझकर डाले गए हैं जिससे यह सार्वजनिक शांति को प्रभाव कर सके!