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Saturday, September 7, 2024

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खुशखबरी: गरीब परिवारों की मदद के लिए सरकार देगी 80 हजार रूपए ! ऐसे करें आवदेन..

अगर आप गरीब है। आपका मकान अच्छे से बना हुआ नहीं है, तो इसके लिए भारत सरकार (Government  of India) आपकी मदद करने के लिए तैयार है। केंद्र में जारी में नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की सरकार गरीबों को आवास देने के लिए लगातार काम कर रही है। बीपीएल कार्ड धारकों (BPL Card Holders) को अब कई तरह के ऐसे लाभ मिल रहे हैं। जो पहले की सरकार में मिलना संभव नहीं था। अगर आप भी अपना घर बनाना चाहते हैं। आपके पास बीपीएल कार्ड है तो जल्दी ही अप्लाई करें। इस खबर के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आप कैसे अपने घर को सरकार से मदद लेकर बनवा सकते हैं। आइए आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं।

डॉक्टर बी आर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत मिलेगा लाभ

आपको बता दें कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर आवाज नवीनीकरण योजना (Dr. Ambedkar Aawas Navinikaran Yojana) के तहत आपको लाभ मिलेगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन माध्यम से भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। नरेंद्र मोदी सरकार लगातार राज्य में रहने वाले लोगों के लिए काम कर रही है। इस खबर के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आप ऑनलाइन कैसे इस योजना का लाभ ले सकते हैं।

वित्तीय सहायता 50,000 से बढ़ाकर 80,000 रूपये किया गया

आपको बता दें कि इस बात की जानकारी उपायुक्त नरेश नरवाल (Naresh Narwal) ने दी है। उन्होंने बताया कि हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा मकान मरम्मत कराने के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। बीपीएल कार्ड धारक इस योजना का लाभ ले सकते हैं। पहले इस योजना के तहत हरियाणा सरकार 50,000 देती थी। लेकिन अब इस रकम को 80,000 कर दी गई है। क्योंकि महंगाई धीरे-धीरे बढ़ रही है। इसे देखते हुए केंद्र में जारी नरेंद्र मोदी सरकार ने यह निर्णय लिया है।

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ऐसे करें अप्लाई

अगर आप अपने घर की मरम्मत करवाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप ऑनलाइन भी फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको haryanascbs.gov.in पर जाना होगा। आप इस वेबसाइट के माध्यम से भी फॉर्म भर सकते हैं अगर आप ऑफलाइन के माध्यम से फॉर्म भरना चाहते हैं तो इस वेबसाइट से फॉर्म प्रिंट आउट निकलवा कर उसको सरपंच या पार्षद से सत्यापित करवा सकते हैं। फोन के साथ आपको आधार कार्ड पैन कार्ड और मोबाइल नंबर देना होगा। इसे आपको जिले के अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में जमा करवाना होगा।

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