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Sunday, September 8, 2024

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आर्यन खान को क्‍यों नहीं मिली कोर्ट से जमानत?

बॉलीवुड (Bollywood) के किंग कहे जाने वाले शाहरुख खान (Shahrukh Khan) और उनकी पत्नी गौरी खान (Gauri Khan) को बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) की रिहाई का बेसब्री से इंतज़ार था. आर्यन खान के परिवार को आस थी कि 17 दिन बाद उनका बेटा हवालात से बाहर आ जाएगा.

पूरी नहीं हो पाई परिवार की उम्मीद:

परिवार को उम्मीद थी कि 14 अक्टूबर की सुनवाई में मुंबई की स्पेशल NDPS कोर्ट ने जो फै सला सुरक्षित रखा था. उसमें उनके बेटे आर्यन खान को ज़मानत मिल जाएगी लेकिन मन्नत अधूरी रह गई.

किंग खान के परिवार के लिए बुधवार दोपहर 2 बजकर 45 मिनट का समय सबसे ज्यादा उम्मीद वाला और सबसे कठिन वक्त था. शाहरुख, और गौरी खान को उम्मीद थी कि फै सला बेटे के हक में आएगा और आर्यन खान (Aryan Khan) को ज़मानत मिल जाएगी. हालांकि कोर्ट का फै सला आया, उससे उनकी उम्मीद पूरी नहीं हो पाई.

कोर्ट ने आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत अर्जी खारिज कर दी. इस दौरान कोर्ट में आर्यन खान के वकील अमित देसाई, सतीश मानशिंदे, शाहरुख खान की मैनेजर पूजा डडलानी, अरबाज मर्चेंट के वकील एडवोकेट तारिक सैय्यद और मुनमुन धमेचा, NCB के वकील भी मौजूद रहे.

जज ने दिया ये विस्तृत आदेश:

जज वीवी पाटिल ने आर्यन (Aryan Khan) समेत तीनों आरो पियों की जमानत खा रिज करने के बाद शाम में विस्तृत आदेश जारी किया. जज ने अपने आदेश में कहा, ‘NCB की ओर से पेश व्हाट्सएप चैट से पता चलता है कि आ रोपी नंबर 1 नियमित रूप से मादक पदार्थों के मामले में लिप्त रहा है. इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि जमानत मिलने के बाद वह इस तरह का काम दोबारा नहीं करेगा.’

उन्होंने कहा कि आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की मामले में प्रथम दृष्टया संलिप्तता को देखते हुए यह जमानत देने के लिए उपयुक्त मामला नहीं है. एनसीबी की ओर से पेश की गई सामग्री के आधार पर इस मामले में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 29 भी लागू है. ऐसे में जांच के इस स्तर पर आरो पियों को जमानत दिया जाना संभव नहीं है.

‘सबूतों के साथ कर सकते हैं छे ड़छाड़’:

जज ने कहा कि इस मामले में NCB की ओर से पेश ASG ने तर्क रखे हैं कि आरो पियों के खिला फ हालांकि पहले से कोई मामला दर्ज नहीं है. लेकिन जांच में सामने आया है कि उनके इंटरनेशल Dr ug पैडलर से संबंध रहे हैं. आ रोपी आर्यन खान (Aryan Khan) प्रभावशाली व्यक्ति है. अगर उसे जमानत पर छोड़ा जाता है तो वह सबूतों के साथ छे ड़छाड़ कर सकता है.

जमानत अर्जी खा रिज करते हुए जज ने कहा, ‘रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता है कि तीनों आ रोपी इस तरह के अप राध के दोषी नहीं हैं और उनके द्वारा इस तरह के अप राध करने की संभावना नहीं है. इस सब कारणों को देखते हुए मैं मानता हूं कि जमानत आवेदन खा रिज किए जाने योग्य हैं.’

Also Read : Aryan Khan से मिलने हवालात पहुंचे पिता Shahrukh Khan..

हाई कोर्ट पहुंचे आर्यन के वकील:

एनडीपीएस कोर्ट से जमानत याचिका खा रिज होते ही आर्यन (Aryan Khan) के वकील बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंच गए. उनकी याचिका पर गुरुवार को मामला हाई कोर्ट में लिस्टेड हो सकता है. ऐसे में अब आरो पियों के लिए आगे का कानूनी रास्ता क्या होगा. आर्यन खान कब तक रि मांड पर रहेगा. इस मामले में अगली सुनवाई कब हो सकती है.

सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाई कोर्ट एनसीबी से इस मामले में अपना जवाब फाइल करने के लिए कह सकता है. एनसीबी अपना जवाब दाखिल करने के लिए 1-2 दिन की मांग कर सकती है. ये हवा ला देते हुए कि इस केस में कुछ नई जानकारी सामने आई है, इसलिए वक्त चाहिए. सूत्रों के मुताबिक एनसीबी बॉम्बे हाई कोर्ट में भी जमानत याचिका का वि रोध करेगी. एनसीबी के जवाब फाइल करने के बाद दोनों पक्षों के वकील नए सिरे से अपनी दलील हाई कोर्ट के सामने पेश कर सकते हैं.

हाई कोर्ट दे सकता है ये फै सला:

दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद हाई कोर्ट तुरंत अपना फै सला सुना सकता है या अपना फै सला अगली तारीख के लिए सुरक्षित रख सकता है. अगली तारीख पर अगर फै सला आर्यन (Aryan Khan) के पक्ष में आता है तो बेल मंज़ूर होने के बाद कुछ कागज़ी का र्रवाई पूरी कर आर्यन हवालात से रिहा हो सकता है. इस पूरी प्रक्रिया में तकरीबन 1 सप्ताह या उससे ज्यादा का समय भी लग सकता है. यानी जब तक बॉम्बे हाई कोर्ट में ये कार्य वाही पूरी नहीं हो जाती, तब तक आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमेचा को हवालात में ही रहना होगा.

फिलहाल आर्यन को हवालात में रहना होगा:

इन सबके बीच गुरुवार को आर्यन खान की न्यायिक हिरा सत की मियाद भी पूरी हो रही है. इसलिए न्यायिक हिरा सत को बढ़ाने के लिए आर्यन को कल यानी गुरुवार को दोबारा किला कोर्ट में पेश किया जाएगा जहां अदालत उसकी न्यायिक हिरा सत 14 दिन के लिए बढ़ा सकती है. इस दौरान एनसीबी आर्यन (Aryan Khan) से पूछताछ की इजाजत मांग सकती है. जिसके बाद अदालत एनसीबी को आर्यन से हवालात के भीतर ही पूछताछ के लिए समय सीमा तय कर मंजूरी दे सकती है. यानी कुल मिलाकर जमानत अर्जी के फै सले से आर्यन खान की मुश्किलें ख त्म होने के बजाय बढ़ गई हैं.

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