Friday, May 23, 2025
HomeDesh-Videshभारत न छोड़ने वाले पाकिस्तानी नागरिकों पर सख्त कार्रवाई: 3 साल की...

भारत न छोड़ने वाले पाकिस्तानी नागरिकों पर सख्त कार्रवाई: 3 साल की जेल और 3 लाख का जुर्माना

भारत में तय समयसीमा के बाद रुके पाकिस्तानी नागरिकों पर होगी सख्त कार्रवाई, गिरफ्तारी के साथ तीन साल की जेल और भारी जुर्माना तय।

भारत न छोड़ने वाले पाकिस्तानी नागरिकों पर कसेगा शिकंजा: गिरफ्तारी के साथ 3 साल की जेल और 3 लाख का जुर्माना

मुख्य बिंदु (News Highlights)

  • पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार का सख्त फैसला

  • तय समयसीमा में भारत न छोड़ने वाले पाकिस्तानी नागरिकों की होगी गिरफ्तारी

  • 3 साल तक की जेल और 3 लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान

  • 9537 पाकिस्तानी नागरिक लौटे अपने देश

  • SAARC व मेडिकल वीजा धारकों के लिए अंतिम तिथि तय

  • महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा पाकिस्तानी नागरिक मौजूद

  • गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को किया अलर्ट

Also Read This:- आगरा ताजगंज गोलीबारी: ’26 का बदला’ और वायरल वीडियो – पुलिस जांच कर रही है

सरकार का बड़ा कदम: भारत में रुके पाकिस्तानी नागरिकों पर कार्रवाई तय

22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने पाकिस्तान नागरिकों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। जो भी पाकिस्तानी नागरिक भारत में तय समयसीमा के बाद रुके पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नियमों के तहत ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर तीन साल तक जेल की सजा और 3 लाख रुपये तक का जुर्माना भुगतना पड़ेगा।

Also Read This:-  आतंकी हमले पर आवाज उठाने वाली बंगाल की बेटी को मिली धमकी, पुलिस भी दबाव बना रही!

कौन-कौन से वीजा धारकों को था लौटने का आदेश?

सरकार ने विभिन्न वीजा कैटेगरी के पाकिस्तानी नागरिकों को समयसीमा के भीतर भारत छोड़ने के निर्देश दिए थे।
🔹 SAARC वीजा धारकों के लिए अंतिम तिथि: 27 अप्रैल
🔹 मेडिकल वीजा धारकों के लिए अंतिम तिथि: 29 अप्रैल
इस आदेश का असर मुख्यतः आगमन पर वीजा, व्यवसाय, फिल्म, पत्रकार, सम्मेलन, पर्वतारोहण, छात्र, विजिटर्स, तीर्थयात्रा आदि वीजा श्रेणियों पर पड़ा है। लंबी अवधि और राजनयिक वीजा धारकों को इससे राहत दी गई है।

कितने पाकिस्तानी नागरिक लौटे?

पिछले कुछ दिनों में बड़ी संख्या में पाकिस्तानी नागरिक भारत छोड़ चुके हैं:

  • 24 अप्रैल: 28 नागरिक

  • 25 अप्रैल: 191 नागरिक

  • 26 अप्रैल: 81 नागरिक

  • 27 अप्रैल: 237 नागरिक
    अब तक कुल 9537 पाकिस्तानी नागरिक अटारी-वाघा बॉर्डर के जरिए स्वदेश लौट चुके हैं।

Also Read This:-पुरानी पुश्तैनी जमीन का रिकॉर्ड कैसे पाएं? जानें खसरा-खतौनी और रजिस्ट्री निकालने का तरीका

भावुक विदाई के दृश्य

भारत से लौटते समय अटारी सीमा पर कई भावुक दृश्य देखने को मिले। कुछ भारतीय अपने पाकिस्तानी रिश्तेदारों को विदा करने आए थे। एक युवती सरिता ने बताया कि वह नौ साल बाद भारत आई थी, लेकिन अब मजबूरी में लौट रही है।

भारतीय नागरिक भी लौटे

24 से 27 अप्रैल के बीच 850 भारतीय नागरिक, जिनमें 14 राजनयिक और अधिकारी भी शामिल हैं, पाकिस्तान से भारत लौटे। अकेले 27 अप्रैल को 116 भारतीय नागरिक भारत पहुंचे।

महाराष्ट्र में सबसे अधिक पाकिस्तानी नागरिक

अधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, महाराष्ट्र में करीब 5050 पाकिस्तानी नागरिक रहते हैं:

  • नागपुर: 2450

  • ठाणे: 1100

  • जलगांव: 390

  • नवी मुंबई: 290

  • पिंपरी चिंचवड़: 290

  • अमरावती: 120

  • मुंबई: 15

इनमें से अधिकांश के पास दीर्घकालिक वीजा है, इसलिए उन पर ताजा आदेश का प्रभाव नहीं पड़ा है।

अन्य राज्यों की स्थिति

  • तेलंगाना: 208 नागरिक

  • मध्यप्रदेश: 228 नागरिक

  • केरल: 104 नागरिक

  • ओडिशा: 12 नागरिक

  • गोवा: 3 नागरिक

  • गुजरात: 7 अल्पकालिक वीजा और 438 दीर्घकालिक वीजा

  • उत्तर प्रदेश: 1 नागरिक (30 अप्रैल तक देश छोड़ने का समय)

गृह मंत्रालय ने राज्यों को किया सतर्क

गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि तय समय के बाद कोई भी पाकिस्तानी नागरिक भारत में अवैध रूप से न रहे। इसके तहत कई राज्यों ने तेज कार्रवाई कर अल्पकालिक वीजा धारकों को भारत छोड़ने का निर्देश दे दिया है।


निष्कर्ष:

भारत सरकार आतंकवाद और अवैध प्रवास के खिलाफ कोई नरमी नहीं बरत रही है। अब तय समयसीमा के बाद भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को कड़ा दंड भुगतना तय है।


RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular