RBI BIG Decision: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने महाराष्ट्र स्थित शिरपुर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक,
(Shirpur Merchants’ Co-operative Bank) पर (RBI BIG Decision) कड़ी कार्रवाई करते हुए ,
खातों से निकासी समेत कई सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है।
यह कदम बैंक की बिगड़ती वित्तीय स्थिति को देखते हुए उठाया गया है।
RBI के निर्देश:
- बैंक को नया कर्ज देने, निवेश करने, या अपनी संपत्ति/परिसंपत्तियों को हस्तांतरित करने पर रोक लगा दी गई है।
- जमाकर्ता अपने बचत/चालू/अन्य खातों से पैसे नहीं निकाल सकेंगे।
- जमाकर्ता रिजर्व बैंक की शर्तों के तहत अपने खाते से ऋण का भुगतान कर सकेंगे।
RBI BIG Decision: पात्र जमाकर्ताओं को
- जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से 5 लाख रुपये तक का जमा बीमा दावा मिल सकता है।
प्रतिबंध की अवधि:
- यह प्रतिबंध 8 अप्रैल, 2024 से 6 महीने तक लागू रहेगा।
यह कदम बैंक का लाइसेंस रद्द करने के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए।
बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक इन अंकुशों के साथ बैंकिंग कारोबार जारी रखेगा।
RBI BIG Decision: यह जानकारी उन लोगों के लिए उपयोगी है जो
- शिरपुर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक के ग्राहक हैं
- RBI द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बारे में जानना चाहते हैं
- जमा बीमा और डीआईसीजीसी के बारे में जानकारी चाहते हैं
इस घटना के बारे में अधिक जानकारी के लिए,
कृपया RBI या DICGC की आधिकारिक वेबसाइट देखें।
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