Auto News car bike: दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने जब्त वाहनों को वापस लेने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं।
इन दिशानिर्देशों के (Auto News car bike) तहत,
वाहन मालिक को जब्त किए गए वाहन को वापस पाने के लिए 3 हफ्तों के भीतर सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे।
दस्तावेज जमा करने के बाद, प्रवर्तन एजेंसी एक सप्ताह के भीतर अपना निर्णय देगी।
मुख्य बातें:
- जब्त वाहन को वापस पाने के लिए 3 हफ्तों का समय
- दस्तावेज जमा करने के बाद 1 हफ्ते में मिलेगा निर्णय
- 3 हफ्तों में दस्तावेज नहीं जमा करने पर वाहन होगा स्क्रैप
- 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन होंगे जब्त
- ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर होगी पूरी प्रक्रिया
- चार पहिया वाहन के लिए 10,000 रुपये और दोपहिया वाहन के लिए 5,000 रुपये होगी भुगतान राशि
दस्तावेजों की सूची:
- वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी)
- इंश्योरेंस पेपर
- ड्राइविंग लाइसेंस
- पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (पीयूसी) सर्टिफिकेट
- पते का प्रमाण
- पहचान का प्रमाण
- जब्ती का नोटिस
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म:
दिल्ली सरकार ने इस प्रक्रिया के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी बनाया है।
इस प्लेटफॉर्म पर वाहन मालिक, प्रवर्तन एजेंसी और जब्त किए गए वाहन से संबंधित सभी विवरण देखे जा सकते हैं।
इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की मदद से पूरी प्रक्रिया को ट्रैक करना आसान हो जाएगा।
Auto News: भुगतान राशि
दिल्ली सरकार की गाइडलाइन के अनुसार, चार पहिया वाहनों को जब्त करने पर वाहन मालिक को 10,000 रुपये भुगतान राशि के तौर पर देनी होगी।
जबकि दोपहिया वाहनों के लिए यह राशि पांच हजार रुपये है।
10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन होंगे जब्त:
दिल्ली सरकार ने कहा कि पेट्रोल से चलने वाले वाहन 15 साल तक और डीजल से चलने वाले वाहन 10 साल तक चलाये जा सकते हैं।
इसके बाद इन वाहनों का प्रयोग बंद कर देना चाहिए।
यदि इन वाहनों (Auto News car bike) को चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उन्हें जब्त कर लिया जाएगा।
यह नई गाइडलाइंस दिल्ली में वाहन प्रदूषण को कम करने में मददगार साबित होगी।
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