1 April 2024 से पुराने गैर-परिवहन वाहनों (नॉन-ट्रांसपोर्ट व्हीकल) को खरीदना महंगा हो जाएगा।
पुराने दोपहिया और चारपहिया वाहनों को ट्रांसफर कराने पर एक बारीय टैक्स का 25 फीसदी टैक्स चुकाना होगा।
अभी तक पुराने वाहनों के ट्रांसफर पर एक बारीय टैक्स का साढ़े 12 फीसदी टैक्स लिया जाता है।
गत वर्ष सरकार ने 50 फीसदी छूट दी थी, जो 31 मार्च को समाप्त हो रही है।
1 April 2024 यह बदलाव क्यों हो रहा है?
सरकार का कहना है कि पुराने वाहनों से प्रदूषण बढ़ता है और सड़क दुर्घटनाएं होती हैं।
इस टैक्स के जरिए सरकार पुराने वाहनों को सड़कों से हटाना चाहती है ,
और लोगों को नए और कम प्रदूषण फैलाने वाले वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना चाहती है।
यह बदलाव आम लोगों को कैसे प्रभावित करेगा?
यह बदलाव उन लोगों को प्रभावित करेगा जो पुराने वाहन खरीदना या बेचना चाहते हैं।
पुराने वाहनों की कीमतें कम हो सकती हैं और नए वाहनों की कीमतें बढ़ सकती हैं।
इस बदलाव के क्या फायदे होंगे?
इस बदलाव से प्रदूषण कम होगा और सड़क दुर्घटनाएं कम होंगी।
इससे लोगों की सेहत बेहतर होगी और सड़कें सुरक्षित होंगी।
1 April 2024 इस बदलाव के क्या नुकसान होंगे?
इस बदलाव से पुराने वाहनों के मालिकों को आर्थिक नुकसान हो सकता है।
पुराने वाहनों को बेचना मुश्किल हो सकता है और उन्हें कम कीमत पर बेचना पड़ सकता है।
क्या इस बदलाव को टाला जा सकता है?
इस बदलाव को टाला जाना मुश्किल है।
सरकार ने इस बदलाव को लागू करने का फैसला कर लिया है और यह 1 अप्रैल 2024 से लागू होगा।
क्या इस बदलाव के बारे में कोई और जानकारी है?
इस बदलाव के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप परिवहन विभाग की वेबसाइट या
अपने नजदीकी परिवहन कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
1 April 2024 अतिरिक्त जानकारी:
- पुराने वाहनों के लिए एक बारीय टैक्स क्या है?
एक बारीय टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो एक बार वाहन खरीदने पर लिया जाता है।
यह टैक्स वाहन के रजिस्ट्रेशन शुल्क के साथ लिया जाता है।
- पुराने वाहनों से प्रदूषण कैसे होता है?
पुराने वाहनों में आधुनिक वाहनों की तुलना में प्रदूषण नियंत्रण उपकरण नहीं होते हैं।
इससे वे अधिक प्रदूषण फैलाते हैं।
- पुराने वाहनों से सड़क दुर्घटनाएं कैसे होती हैं?
पुराने वाहनों में अक्सर सुरक्षा उपकरण नहीं होते हैं।
इससे वे सड़क दुर्घटनाओं में अधिक खतरनाक होते हैं।
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